
अन्यथा इनका पंजीयन निरस्त कर दिया जाएगा। स्वीकृत लेआउट के बगैर बिल्डिंग परमिशन जारी करने पर निगम कमिश्नर ने प्रमोद सिंह का लाइसेंस निरस्त करने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने 18 जनवरी 2020 को न्यू कैटेग्राइज्ड मार्केट को अनुमति जारी की थी।
इस अनुमति के परीक्षण में सामने आया कि परमिशन नियम विरुद्ध और बगैर टीएंडसीपी द्वारा स्वीकृत लेआउट के जारी की गई थी। इस संबंध में निगम ने उन्हें दो पत्र भेजे, जिसका जवाब अब तक नहीं मिला है। कमिश्नर ने बताया कि ये नोटिस आर्किटेक्ट सतीश कुमार सक्सेना, कृष्णामूर्ति विश्वनाथन, अजीत कुमार ललवानी, अभिषेक राजपूत, मनीष सक्सेना और रोहित शर्मा को जारी किए गए हैं। इन सभी पर कुल 61 बिल्डिंग परमिशन जारी करने का आरोप है। अनधिकृत कॉलोनियों में नियम विरुद्ध बिल्डिंग परमिशन जारी करने को नियमों के आधार पर कदाचार माना गया है।