वित्त विभाग द्वारा जारी निर्देश में कहा गया है कि राज्य सरकार द्वारा पुरानी पेंशन योजना लागू होने के बाद अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत आहरण किया जाना अनुचित है। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 01 नवम्बर 2004 से लागू नवीन अंशदायी पेंशन योजना (सीपीएस) के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना लागू करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही शासकीय सेवकों के अप्रैल माह के वेतन से नियमानुसार सामान्य भविष्य नीधि की कटौती किए जाने के निर्देश दिए गए हैं।