13 ग्राम पंचायतों के सचिव व पूर्व सरपंच को जिपं के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने भेजा नोटिस

Updated on 21-02-2023 07:37 PM

जनपद पंचायत अनूपपुर अन्तर्गत ग्राम पंचायत पढौर में वर्ष 2017-18 अन्तर्गत स्वीकृत हैंडपंप उत्खनन व प्रतिस्थापना की कार्यों की राशि के हेर-फेर के मामले में 13 पूर्व सरपंच व 13 पूर्व सचिव को नोटिस भेजा गया हैं। किसी भी प्रकार की फर्म व जीएसटी नंबर न होने के बाद भी ईपीओ के माध्यम से राजकुमार शुक्ला के खाते में राशि भेजी गई थी।

जिस पर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अभय सिंह ओहरिया ने इसमें संलिप्त 13 ग्राम पंचायतों के पूर्व सरपंच व 13 पूर्व सचिव को कारण बताओ नोटिस जारी कर 28 फरवरी की दोपहर 2 बजे उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कहा कि आपके ओर से किया गया कृत्य मप्र पंचायत राज अधिनियम 1993 के विरुद्ध है, क्यों दण्डात्मक कार्रवाई न की जाए?

इसमें संलिप्त 13 पूर्व सरपंच व 13 पूर्व सचिव को कारण बताओ नोटिस जारी किया हैं। जिसमें ग्राम पंचायत पठौर पूर्व सरपंच उमाकांत सिंह, पूर्व सचिव शम्भू सिंह, ग्रापं मुडधोबा के पूर्व सरपंच पूरन व पूर्व सचिव मथुरा प्रसाद केवट, ग्राम पंचायत तितरी पोड़ी पूर्व सरपंच दुलारी, पूर्व सचिव विजय कुमार गुप्त, ग्राम पंचायत दैखल के पूर्व सरपंच पर्वती धुर्वे, पूर्व सचिव सीताराम पनिका, ग्राम पंचायत डूमरकछार के पूर्व सरपंच गीता, पूर्व सचिव रजनीश शुक्ला, ग्राम पंचायत रेउला के पूर्व सरपंच खेलनिया बाई, पूर्व सचिव सुषमारानी पाण्डेय, ग्राम पंचायत डोला के पूर्व सरपंच शांतिबाई, पूर्व सचिव राजकिशोर शर्मा, ग्राम पंचायत आमाड़ाड के पूर्व सरपंच सुमीना बाई, पूर्व सचिव नेकराम केवट, ग्राम पंचायत पयारी नं.2 पूर्व सरपंच बत्तू बाई, पूर्व सचिव उत्तप पटेल, ग्राम पंचायत भाद की पूर्व सरपंच प्रेमवती, पूर्व सचिव बिसाहूलाल सिंह, ग्राम पंचायत फुलकोना की पूर्व सरपंच उमाबाई, पूर्व सचिव लल्लूराम केवट, ग्राम पंचायत बदरा की पूर्व सरपंच रूपादेवी, पूर्व सचिव खेलावन साहू व ग्राम पंचायत खोड़री नं.1 के पूर्व सरपंच स्वाचमीदीन पाव, पूर्व सचिव निरंजन जयसवाल को संबंध में पूर्ण दस्तावेज सहित अधोहस्ताक्षरी के समक्ष 28 फरवरी की दोपहर 2 बजे उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।

साथ ही कहा कि अनुपस्थिति व जवाब समाधान कारक न पाए जाने की दशा में मप्र. पंचायत राज व ​​​​​​​ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 92 की उपधारा (2) के तहत नियमानुसार एकपक्षीय कार्रवाई की जाएगी, जिसके लिए आप स्वतः उत्तरदायी होंगे।



अन्य महत्वपुर्ण खबरें

 03 August 2026
भोपाल, राजधानी भोपाल के अरेरा कॉलोनी, रोहित नगर सहित अन्य रिहायशी इलाकों में संचालित व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर चल रही कार्रवाई के बीच दुकानदारों को बड़ी राहत मिली है।मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव…
 03 August 2026
भोपाल, मध्य प्रदेश पटवारी संघ के प्रांतीय आह्वान पर प्रदेश के सभी जिलों के पटवारी आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा रहे हैं। संघ ने स्पष्ट किया है कि जब तक…
 03 August 2026
भोपाल, भोपाल में 5 अगस्त से ब्रिक्स सांस्कृतिक सम्मेलन-2026 की शुरुआत होगी। यह 4 दिन यानी 8 अगस्त तक चलेगा। इसमें विदेशी मेहमान भी शामिल होंगे। इसके चलते भोपाल को GIS…
 03 August 2026
भोपाल। भोपाल के कटारा हिल्स स्थित विवेकानंद कालोनी में दो बच्चियों के कथित अपहरण का मामला पुलिस जांच में झूठा साबित हुआ। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने…
 03 August 2026
भोपाल। पत्नी की मर्जी के विरुद्ध टीवी का चैनल बदलना एक युवक को भारी पड़ गया। भोपाल छोला मंदिर क्षेत्र में गुस्साई महिला ने अपने पति पर हंसिये से हमला…
 03 August 2026
भोपाल। अपनी 17 सूत्रीय मांगों को लेकर मध्य प्रदेश के कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों ने रविवार को शिवाजी नगर स्थित आंबेडकर मैदान में एक दिवसीय धरना-प्रदर्शन किया। भारतीय मजदूर संघ के…
 03 August 2026
भोपाल। मिसरोद थाना क्षेत्र में शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म करने और बाद में शादी से इनकार करने पर जबरन कीटनाशक पिलाकर जान लेने की कोशिश का मामला…
 03 August 2026
भोपाल के गौतम नगर में रविवार को आवासीय क्षेत्रों में संचालित व्यावसायिक गतिविधियों के विरोध में बड़ी संख्या में रहवासी सड़क पर उतर आए। संयुक्त रहवासी संघ के बैनर तले…
 03 August 2026
 भोपाल। भोपाल के हमीदिया अस्पताल में भर्ती जालसाजी के आरोपित किशन मोदी को कथित तौर पर वीआईपी सुविधाएं दिए जाने के मामले में जेल प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है।…
Advt.