CJI बोले चंडीगढ़ मेयर चुनाव में लोकतंत्र की हत्या हुई

Updated on 06-02-2024 12:17 PM

चंडीगढ़ मेयर चुनाव में हुई धांधली के खिलाफ आम आदमी पार्टी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार (5 फरवरी) को सुनवाई हुई। CJI डीवाई चंद्रचूड़ ने वह वीडियो भी देखा, जिसमें चुनाव अधिकारी अनिल मसीह बैलेट पेपर पर क्रॉस लगाते दिख रहे हैं।

इसके बाद CJI ने कहा- वीडियो से साफ पता चल रहा है कि चुनाव अधिकारी ने बैलेट पेपरों को डिफेस्ड (खराब) किया। क्या ऐसे ही चुनाव कराए जाते हैं? यह लोकतंत्र का मजाक है। लोकतंत्र की हत्या है। इस अफसर पर केस होना चाहिए।

उन्होंने आदेश दिया कि मेयर चुनाव के पूरे रिकॉर्ड को जब्त करके पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट रजिस्ट्रार जनरल के पास रखा जाए। बैलेट पेपर और वीडियोग्राफी को संभालकर रखा जाए। उन्होंने चंडीगढ़ नगर निगम की बैठकों पर भी रोक लगा दी है।

CJI ने कहा- चुनाव अधिकारी को यह बताना होगा कि वह भगोड़े की तरह कैमरे की ओर देखते हुए, बैलेट से छेड़छाड़ क्यों कर रहा है। अगर वे कोर्ट को संतुष्ट नहीं कर पाए तो दोबारा चुनाव कराने होंगे।

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव अधिकारी अनिल मसीह को 19 फरवरी को बेंच के सामने पेश होने आदेश दिया है।

AAP-कांग्रेस के जॉइंट कैंडिडेट के 8 वोट इनवैलिड हुए थे
चंडीगढ़ मेयर चुनाव AAP और कांग्रेस ने मिलकर लड़ा था। 30 जनवरी को हुई वोटिंग में भाजपा के मनोज सोनकर को 16 और AAP-कांग्रेस के कैंडिडेट कुलदीप कुमार को 12 वोट मिले। 8 वोट इनवैलिड कर दिए गए थे, ये सभी वोट AAP-कांग्रेस प्रत्याशी को मिले थे।

इसी को आधार बनाकर AAP-कांग्रेस के कैंडिडेट कुलदीप कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। उन्होंने आरोप लगाया था कि चुनाव अधिकारी अनिल मसीह ने वोटों की गिनती में हेराफेरी की है। उनकी तरफ से कांग्रेस नेता और सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलीलें रखीं।

वीडियो की जांच या फिर से चुनाव के आदेश संभव
कोर्ट ने आदेश में कहा है कि वीडियो में चुनाव अधिकारी जो हरकत करते नजर आ रहे हैं उसे लेकर अगर कोर्ट को संतुष्ट नहीं कर पाए तो कोर्ट अगली सुनवाई में नए सिरे से चुनाव करवाने का आदेश दे सकता है। साथ ही वीडियो की फॉरेंसिक जांच के आदेश भी दे सकता है।

मनोज सोनकर ने भी कैविएट फाइल की
मेयर चुनाव जीते मनोज सोनकर ने भी सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल की है। इसमें कहा है कि कुलदीप की याचिका पर कोई फैसला लेने से पहले उनकी बात भी सुनी जाए। उनकी तरफ से पूर्व केंद्रीय मंत्री स्व. सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी भारद्वाज दलीलें रखेंगी।

हाईकोर्ट ने स्टे नहीं दी थी
सुप्रीम कोर्ट जाने से पहले कुलदीप कुमार ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई थी। कोर्ट ने चुनाव को स्टे करने की मांग मानने से इनकार कर दिया था। चंडीगढ़ प्रशासन को नोटिस जारी कर इस पर तीन हफ्ते में जवाब मांगा गया था।




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