पात्र हितग्राहियों को शासन की योजना का लाभ दिलाने तिथियाँ निर्धारित

Updated on 06-09-2022 05:28 PM
राज्य सरकार के समस्त विभागों की कल्याणकारी योजनाओं, नीतियों का लाभ पात्र हितग्राहियों को दिलाने के लिये ग्वालियर-चंबल संभाग के कमिश्नर श्री आशीष सक्सेना ने ग्वालियर-चंबल संभाग के आठों जिलों के लिये कार्ययोजना तैयार की है। इस कार्ययोजना का शत-प्रतिशत क्रियान्वयन कराने के लिये तिथियाँ निर्धारित की है।

पात्र हितग्राहियों को शत-प्रतिशत योजनाओं का लाभ दिलाने के लिये जिलों के प्रत्येक विकासखण्ड़ों में 3 से 5 सेक्टर अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिये है। इसमें जिला स्तर पर कलेक्टर द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को सेक्टर अधिकारी बनाया है। यह कार्य 7 से 9 सितम्बर तक पूर्ण करने के निर्देश दिये है। 6 सितम्बर 2022 तक जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, अनुविभागीय अधिकारियों के सहयोग से योजनाओं का लाभ दिलाने के लिये ग्राम पंचायत स्तरीय मैदानी अमला जिसमें सचिव, पटवारी, रोजगार सहायक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा, कोटवार, स्थानीय शिक्षक एवं अन्य शासकीय कर्मचारी एवं स्थानीय प्राचुरन समिति पंच अन्य सामाजिक संस्थाओं के कार्यकर्ता तथा एनजीओ को जोड़ेंगे। 9 सितम्बर तक जिला एवं विकासखण्ड अधिकारी वित्तीय वर्ष में प्रदत्त योजनाओं के लाभों की (व्यक्ति, परिवार, ग्राम पंचायत आधारित समग्र के आधार पर तैयार करके) जानकारी को तैयार करेंगे तथा परिवार वार्ड पर समस्त जानकारी प्रत्येक परिवार के लिये तैयार करेंगे।

 9 सितम्बर तक तहसीलदार एवं ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम का नक्शा, मकान की सूची, मतदाता सूची, जनगणना सूची, संपत्ति पंजी अथवा अन्य आधारों पर जानकारी तैयार की जायेगी। 9 सितम्बर 2022 तक अनुविभागीय अधिकारी द्वारा संबंधित विभागीय अधिकारियों को सहयोग से चिन्हित योजनाओं के आवेदन उपलब्ध कराना तथा सर्वे दलों को प्रशिक्षण देना (यह प्रशिक्षण विकासखण्ड अथवा सेक्टर स्तर पर) संपूर्ण ग्राम सर्वेदलों को बुलाकर देना सुनिश्चित करेंगे। 16 सितम्बर 2022 तक कलेक्टर द्वारा समस्त जिला अधिकारियों एवं संभागीय अधिकारियों के माध्यम से कार्य करवायेंगे, जिसमें समस्त हितग्राही मूलक योजनाओं को समग्र आधारित करना तथा चिन्हित योजनाओं के आवेदन हितग्राही अथवा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन प्राप्त करने की व्यवस्था करेंगे।

10 सितम्बर से 16 सितम्बर तक ग्राम पंचायत सर्वेदल द्वारा प्रत्येक घर पहुंचकर सर्वे कार्य का प्रारंभ करना, चिन्हित योजनाओं से वंचित पात्र हितग्राहियों की जानकारी प्राप्त करना, ऐसे पात्र हितग्राहियों को कौन से दस्तावेज देनें होंगे, इसकी जानकारी देकर दस्तावेज प्राप्त करना एवं आवेदन भरवाना। 10 सितम्बर से 16 सितम्बर तक जिला स्तरीय सेक्टर अधिकारी विकासखण्ड स्तरीय सहायक अधिकारी सर्वेदल का प्रतिदिन पर्यवेक्षण करेंगे। 10 सितम्बर से कार्य समापित तक कलेक्टर एवं जिला अधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी, प्रमुख कार्यपालन अधिकारी, जनपद एवं समस्त विभागीय अधिकारी प्रतिदिन प्राप्त आवेदनों एवं जानकारी को एकत्रित करके संबंधित विभाग को सौंपकर ऑनलाइन, ऑफलाइन कार्रवाही करना होगी।

17 सितम्बर को पंचायतें अनुविभागीय अधिकारी एवं कलेक्टर द्वारा सर्वे के प्राप्त आवेदन का प्रथम सत्यापन हेतु ग्राम सभा पंचायत बुलाने की कार्यवाही की जायेगी। इस दिन रैली का आयोजन, भण्डारा होगा तथा गृह भेंट की जायेगी। सूचियां चस्पा की जायेगी एवं पढ़कर सुनाई जायेगी। तथा आपत्तियां प्राप्त की जायेगी। 1 अक्टूबर से संबंधित सक्षम अधिकारी प्राप्त आवेदनों का निराकरण कर वास्तविक लाभ प्रदान किया जायेगा। 2 अक्टूबर को वास्तविक लाभ का वितरण कर सत्यापन द्वारा वंचित पात्र हितग्राहियों के संबंध में पुनः जानकारी प्राप्त की जायेगी। 17 अक्टूबर को संबंधित सक्षम अधिकारी द्वारा शेष पात्र हितग्राहियों को वास्तविक लाभ प्रदान किया जायेगा। ग्राम सभा और पंचायत की बैठक को बुलाया जायेगा।

पर्यवेक्षण कार्य
बनाई गई कार्ययोजना की संभागीय कमिश्नर एवं संभागीय अधिकारियों द्वारा कलेक्टर एवं जिला अधिकारियों से व्हीसी के माध्यम से संभागीय समीक्षा साप्ताहिक की जायेगी।
    
जिला स्तर पर प्रत्येक द्वितीय दिवस अल्टरनेट कलेक्टर एवं जिला अधिकारी व्हीसी के माध्यम से जिला स्तर पर समीक्षा करेंगे। प्रतिदिन अनुविभाग एवं जनपद स्तर पर अनुविभागीय अधिकारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद एवं समस्त अनुविभागीय विकासखण्ड अधिकारी, समस्त ग्राम सर्वेदल के साथ प्रति मंगलवार को पूर्वान्ह 11 से दोपहर 1 बजे तक व्हीसी के माध्यम से समीक्षा करेंगे।


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