जीएसटी करदाता 31 दिसंबर से पहले कर लें ये काम, नहीं तो देना होगा भारी जुर्माना

Updated on 27-12-2022 06:51 PM
सालाना 2 करोड़ रुपए और 5 करोड़ रुपये से ज्यादा टर्नओवर वाले कारोबारियों को जीएसटीआर 9 (GSTR 9) और जीएसटीआर 9सी (GSTR 9C) फॉर्म भरने के लिए कुछ ही दिन शेष बचे हैं. आयकर विभाग के अनुसार जीएसटी करदाताओं को 31 दिसंबर 2022 से पहले यह दोनों फॉर्म भरने होंगे. ऐसा नहीं करने पर प्रतिदिन के हिसाब से 200 रुपये फाइन के साथ ही मोटा जुर्माना लग सकता है.

क्या है जीएसटीआर 9 और जीएसटीआर 9सी फॉर्म
जीएसटीआर 9 (GSTR 9) एक ऑडिट फॉर्म है, जिसे 2 करोड़ रुपये से ज्यादा के टर्नओवर वाले कारोबारियों को भरना होता है. इसी तरह 5 करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार करने वाले व्यवसायियों के लिए जीएसटीआर 9सी (GSTR 9C) फॉर्म भरना होता है. इसमें बिजनेसमैन का सालाना ऑडिट ग्रॉस और टैक्सेबल टर्नओवर होता है. GSTR 9C को 2 भागों A और B में बांटा गया है. भाग A में कर के बारे में सारी जानकारी होती है और भाग B में सत्यापन किया जाता है, जो पहले चार्टर्ड अकाउंटेंट करते थे पर अब कारोबारी इसे खुद कर सकते हैं.
कई तरह के करदाताओं को छूट भी मिली
सरकार के निर्देश के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में 2 करोड़ से ज्यादा का कारोबार करने वाले करदाताओं के लिए जीएसटीआर 9 फॉर्म भरना जरूरी है. इसके लिए अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2022 है. सरकार ने ऐसे लोगों से डेडलाइन से पहले यह फॉर्म जमा करने का आग्रह किया है. हालांकि, यह फॉर्म भरने से इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, टीडीएस डिडक्टर, टीसीएस कलेक्टर, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और ओवरसीज टैक्सेबल पर्सन को छूट दी गई है.

खुद से प्रमाणित कर सकते हैं करदाता
सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स ने 2021-22 के लिए 5 करोड़ रुपये से अधिक कारोबार करने वाले जीएसटी करदाताओं को निर्देश दिया है कि उन्हें जीएसटीआर 9 (GSTR 9) में वार्षिक रिटर्न दाखिल करने के साथ-साथ जीएसटीआर 9सी (GSTR 9C) में सेल्फ अटेस्टेड रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट भी दाखिल करना जरूरी है. बता दें कि सरकार ने दिसंबर की शुरुआत में जीएसटीआर 9सी (GSTR 9C) फॉर्म को लेकर कारोबारियों को बड़ी राहत देते हुए इसे चार्टर्ड अकाउंटेंट से प्रमाणित करवाने की बजाय खुद से प्रमाणित करने की छूट दी थी.
फॉर्म नहीं भरा तो देना होगा मोटा जुर्माना
यदि करदाता इन फॉर्म को फाइल नहीं करता है तो देरी के प्रत्येक दिन के लिए 200 रुपये का शुल्क लगाने का प्रावधान है. इसमें सेंट्रल जीएसटी के तहत 100 रुपये और स्टेट जीएसटी के तहत 100 रुपये फाइन लगता है. GSTR 9C देर से दाखिल करने के लिए कोई विशिष्ट जुर्माना नहीं है. लेकिन, यदि करदाता समय पर जीएसटीआर 9 फाइल कर देता है और जीएसटीआर 9सी फाइल करने में देरी करता है तो उस पर 50,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. करदाता दोनों फॉर्म जीएसटी पोर्टल पर जाकर भर सकते हैं.

अन्य महत्वपुर्ण खबरें

 13 March 2026
नई दिल्‍ली: पश्चिम एशिया में टेंशन के बीच होर्मुज स्‍ट्रेट का नाम हर किसी की जुबान पर है। यह ईरान के दक्षिण में पतला पानी का रास्‍ता है। फारस की खाड़ी…
 13 March 2026
नई दिल्‍ली: महेश चूरी पालघर (महाराष्‍ट्र) के गांव बोर्डी के रहने वाले हैं। उन्‍होंने इस गांव में ही बिजनेस का जबरदस्‍त मॉडल खड़ा करके दिखाया है। वह 'चीकू पार्लर' के…
 13 March 2026
नई दिल्‍ली: स्थानीय शेयर बाजारों में बीते गुरुवार को लगातार दूसरे दिन गिरावट आई थी। पश्चिम एशिया में संकट के कारण कच्चे तेल के दाम में तेजी आने से ऐसा हुआ…
 13 March 2026
नई दिल्लीः बाजार नियामक सेबी (SEBI) ने गुरुवार को निवेशकों की मृत्यु के बाद उनके शेयरों और निवेश को वारिसों के नाम ट्रांसफर करने की प्रक्रिया को आसान बनाने का प्रस्ताव…
 13 March 2026
नई दिल्ली: ईरान युद्ध के कारण पश्चिम एशिया में भी संघर्ष बढ़ गया है। इसके चलते भारत और चीन समेत कई एशियाई देशों को होने वाली तेल और गैस की सप्लाई…
 11 March 2026
नई दिल्‍ली: स्थानीय शेयर बाजारों में बीते मंगलवार को दो दिन से जारी भारी गिरावट पर ब्रेक लगा था। बीएसई सेंसेक्स 640 अंक के फायदे में रहा था। जबकि एनएसई निफ्टी…
 11 March 2026
नई दिल्ली: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंकों के लिए डिविडेंड (लाभांश) देने से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया है। नए नियमों के तहत अब बैंक अपने शेयरधारकों को अपने…
 11 March 2026
नई दिल्‍ली: केवीएस मणियन बैंकिंग जगत में जाना-माना नाम हैं। वह फेडरल बैंक के एमडी और सीईओ हैं। सितंबर 2024 में उन्‍होंने इस बैंक की कमान संभाली थी। इस बैंक का…
 11 March 2026
नई दिल्ली: मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंस्ट्रीज अमेरिका में बनने वाली ऑयल रिफाइनरी में निवेश करेगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसका दावा किया है। इसके लिउ उन्होंने रिलायंस को…
Advt.