आपके पास है डीमैट अकाउंट तो 31 मार्च तक जरूर कर लें यह काम, वरना फ्रीज हो जाएगा खाता
Updated on
23-03-2023 07:55 PM
नई दिल्ली: स्टॉक मार्केट में शेयर की खरीद-फरोख्त करते हैं तो 31 मार्च से पहले आपको एक काम करना जरूरी है। इस काम को फटाफट नहीं करने पर आपका डीमैट अकाउंट फ्रीज हो सकता है। इसके बाद आप शेयर को खरीद या बेच नहीं पाएंगे। दरअसल मार्केट रेग्युलेटर सेबी (SEBI) ने सभी ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट (Demat Accounts) होल्डर्स के लिए एक नॉमिनी रखना जरूरी कर दिया है। नॉमिनी का नाम जोड़ना अनिवार्य है। इसकी अंतिम तिथि 31 मार्च 2023 हे। इस तारीख तक नामिनी का नाम नहीं जोड़ने वालों का खाता फ्रीज कर दिया जाएगा। जिनका खाता फ्रीज हो जाएगा वो शेयर बाजार में स्टॉक न तो खरीद पाएंगे और न ही बेच पाएंगे। बता दें कि पहले नॉमिनी का नाम जोड़ने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2022 थी। इसके बाद इसे बढ़ा दिया गया था।भरना होगा डिक्लेरेशन फॉर्म
बता दें कि ऐसे इनवेस्टर्स जिन्होंने नए डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट बनाए हैं, उन्हें एक डिक्लेरेशन फॉर्म के जरिये नामांकन देना होगा। डिक्लेरेशन फॉर्म पर अकाउंट होल्डर के साइन होंगे। हालांकि, नामांकन दाखिल करते समय किसी गवाह की जरूरत नहीं होती है। ई-साइन सर्विस का इस्तेमाल करके भी नॉमिनी फाइल किया जा सकता है। यानी आप ऑनलाइन नॉमिनी फाइल कर सकते हैं।इस तरह घर बैठे जोड़ें नॉमिनी का नाम
- नॉमिनी का नाम एड करने के लिए पहले डीमैट अकाउंट को लॉगिन करें- My nominees सेग्मेंट में जाएं- 'एड नॉमिनी' या 'opt-out'का ऑप्शन चुनें- अब नॉमिनी की डिटेल को भरें- नॉमिनी का आईडी प्रूफ अपलोड करें
- अब प्रतिशत में नॉमिनी का हिस्सा दर्ज करें
- डॉक्यूमेंट पर ई-साइन करें
- आधार ओटीपी के जरिये इस प्रॉसेस को पूरा करना होगा
- अब डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा
- 24 से 48 घंटों में नॉमिनी का नाम एड हो जाएगा।
अगर आप अपना अकाउंट खोलने और किसी को नॉमिनी बनाने के बाद नॉमिनी को बदलना चाहते हैं, तो आपको 25+18% जीएसटी शुल्क देना होगा। इसके लिए आपको अकाउंट मॉडिफिकेशन फॉर्म के साथ नॉमिनेशन फॉर्म की हार्ड कॉपी भेजनी होगी।