इंडसइंड बैंक फिर मुश्किल में, केंद्र सरकार ने SFIO को दिया जांच का आदेश, आखिर क्या है मामला?

Updated on 18-12-2025 05:44 PM
नई दिल्ली: इंडसइंड बैंक की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (MCA) ने गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (SFIO) को इंडसइंड बैंक लिमिटेड के मामलों की जांच का आदेश दिया है। यह फैसला जनहित और बैंक के वैधानिक ऑडिटर और फोरेंसिक रिपोर्टों द्वारा उजागर की गई गंभीर अकाउंटिग अनियमितताओं को देखते हुए लिया गया है। सूत्रों का कहना है कि यह आदेश ऐसे समय में आया है जब मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) फंड की हेराफेरी या गबन का कोई सबूत न मिलने के बाद अपनी प्रारंभिक जांच को बंद करने की योजना बना रही है।

अपने आदेश में, केंद्र सरकार ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(12) के तहत बैंक के वैधानिक ऑडिटर द्वारा दायर कई ADT-4 फॉर्मों का उल्लेख किया। 12 मई, 2025 को एक ADT-4 फॉर्म में वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2023-24 की अवधि के लिए लगभग ₹1,959.78 करोड़ की लेखांकन विसंगतियों को उजागर किया गया था। सरकार ने नोट किया कि रिपोर्ट्स में सुधारात्मक कार्रवाई की आवश्यकता वाली लेखांकन त्रुटियों और आंतरिक नियंत्रणों में कमजोरियों का संकेत दिया गया था। इसने RBI और SFIO को बैंक द्वारा प्रस्तुत फोरेंसिक निगरानी रिपोर्टों को भी ध्यान में रखा।

जांच क्यों है जरूरी?

एक सूत्र ने कहा, "RBI और SFIO को प्रस्तुत ADT-4 फाइलिंग और FMRs के आधार पर केंद्र सरकार ने यह राय बनाई है कि जनहित में कंपनी के मामलों की जांच आवश्यक है। इंडसइंड बैंक ने तुरंत सवालों का जवाब नहीं दिया। SFIO ADT-4 फॉर्मों, फोरेंसिक निगरानी रिपोर्टों, फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्टों, आंतरिक और निरीक्षण ऑडिट रिपोर्टों में दर्ज टिप्पणियों और निष्कर्षों की जांच करेगा। साथ ही कंपनी अधिनियम के तहत अन्य एजेंसियों के निष्कर्षों की भी जांच करेगा।जांच में खातों में हेरफेर, फर्जी खाते बनाना, संपत्ति का रूपांतरण या गलत वर्गीकरण और बैंक के वित्तीय पर इसके प्रभाव की भी जांच की जाएगी। संपत्ति और देनदारियों, संबंधित-पक्ष लेनदेन, ऋण और अग्रिमों, और निवेशों से संबंधित लेनदेन की भी बारीकी से जांच की जाएगी। SFIO को किसी भी फंड के डायवर्जन या रूटिंग का पता लगाने और लाभार्थियों की पहचान करने का काम सौंपा गया है।

फंड की हेराफेरी

मुंबई पुलिस की EOW ने कहा कि अगस्त से चल रही उसकी प्रारंभिक जांच में फंड की हेराफेरी या डायवर्जन का कोई सबूत नहीं मिला है और एफआईआर (FIR) दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है। मामला बंद करने से पहले एजेंसी ने RBI से पहले के नियामक ज्ञान और लेखांकन और हेजिंग प्रथाओं पर स्पष्टीकरण मांगा है। RBI ने सवालों का जवाब नहीं दिया।
हिंदुजा ग्रुप प्रमोटेड इस बैंक ने मार्च में अपने डेरिवेटिव पोर्टफोलियो में ₹1,979 करोड़ की कमी का खुलासा किया था। साथ ही ₹674 करोड़ की गलत बयानी को माइक्रोफाइनेंस आय के रूप में बुक किया गया था, ₹595 करोड़ को अन्य संपत्तियों के तहत अप्रमाणित शेष के रूप में दिखाया गया था और ₹172.6 करोड़ को शुल्क आय के रूप में गलत वर्गीकृत किया गया था। बैंक ने कहा कि इन मुद्दों का दिसंबर 2024 तक इसकी शुद्ध संपत्ति पर 2.35% का प्रभाव पड़ सकता है।

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