31 मार्च तक पैन-आधार करा लें लिंक, यह है प्रोसेस रुक जाएंगे कई जरूरी काम,

Updated on 27-03-2023 07:44 PM
नई दिल्ली : 31 मार्च अब ज्यादा दूर नहीं है। इसी के साथ ही वित्त वर्ष 2022-23 खत्म हो जाएगा। साथ ही पैन कार्ड को आधार से लिंक कराने की समयसीमा (Pan Aadhaar Link Deadline) भी खत्म हो जाएगी। क्या आपने अभी तक भी पैन (Pan Card) को आधार (Aadhaar) से लिंक नहीं करवाया है? अगर नहीं, तो जल्द से जल्द करवा लीजिए। इस महीने तक ऐसा नहीं हुआ तो आपको काफी परेशानी झेलनी पड़ सकती है। अगले महीने से आपका पैन कार्ड सिर्फ एक प्लास्टिक का टुकड़ा बन जाएगा। आपके पास पैन कार्ड होना या ना होना एक समान बात होगी। इस पैन कार्ड को कहीं यूज करेंगे, तो वह पैन नहीं होने के बराबर ही माना जाएगा।


क्या होगा नुकसान?


अगर आपने 31 मार्च, 2023 तक पैन को आधार से लिंक नहीं कराया, तो यह बेकार हो जाएगा। सरकारी गाइडलाइन के अनुसार, वह व्यक्ति इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के तहत पैन नहीं देने के बराबर ही उत्तरदायी होगा। ऐसे में आप वे सभी वित्तीय कार्य नहीं कर पाएंगे, जिनमें पैन कार्ड जरूरी होता है। पैन आधार लिंक नहीं होने पर आप अगले महीने से म्यूचुअल फंड, स्टॉक और बैंक अकाउंट खुलवाने जैसे काम भी नहीं कर पाएंगे।

10,000 रुपये लगेगा जुर्माना


अगले महीने से इस बेकार पेन कार्ड को आप वित्तीय कार्यों के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो आप पर जुर्माना लगाया लग सकता है। इनकम टैक्स एक्ट की धारा 272B के तहत आपको 10 हजार रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है। अगर आप 31 मार्च, 2023 तक पैन को आधार से लिंक करा लेते हैं तो आपको सिर्फ 1000 रुपये ही लेट फाइन देना है। सीबीडीटी द्वारा 30 जून, 2022 के बाद से पैन को आधार से लिंक कराने पर 1000 रुपये लेट फाइन लगाया गया था।

इस तरह कराएं पैन को आधार से लिंक


पैन कार्डधारक एसएमएस और ऑनलाइन दोनों तरीकों से पैन को आधार से लिंक करा सकते हैं। एसमएस में आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से 567678 या 56161 नंबर पर एक एसएमएस भेजना होगा। इसके अलावा आप इनकम टैक्स पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन तरीके से पैन को आधार से लिंक करा सकते हैं और 1000 रुपये लेट फीस जमा करा सकते हैं। आइए इसका प्रोसेस जानते है।

स्टेप 1. सबसे पहले आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं।

स्टेप 2. आप अगर पहले से रजिस्टर नहीं हैं, तो रजिस्ट्रेशन कराएं।

स्टेप 3. अब यूजर आईडी, पासवर्ड और डेट ऑफ बर्थ के उपयोग से पोर्टल पर लॉग-इन करें। यहां यूजर आईडी आपका पैन नंबर होगा।

स्टेप 4. अब आपको पैन आधार लिंक के लिए एक पॉप-अप विंडो दिखाई देगी।

स्टेप 5. अब आप मेनु बार में से प्रोफाइल सेटिंग्स पर जाएं और 'लिंक आधार' पर क्लिक करें।
स्टेप 6. इसके बाद अपना पैन नंबर, आधार नंबर और अपना नाम दर्ज करें।

स्टेप 7. अगर जरूर हो तो "I have only year of birth in Aadhaar card" बॉक्स पर टिक करें।

स्टेप 8. अब 'लिंक आधार' बटन पर क्लिक करें।

स्टेप 9. दर्ज की गई जानकारी आपके पैन और आधार रिकॉर्ड्स से मिल रही है तो आपको 'लिंक नाऊ' बटन पर क्लिक करना होगा। इसके साथ ही आपका पैन कार्ड आपके आधार कार्ड के साथ लिंक हो जाएगा।

स्टेप 10. लिंक होने के बाद एक पॉप-अप मैसेज से आपको पता चल जाएगा कि आपके आधार की डिटेल आपके पैन रिकॉर्ड के साथ अपडेट हो गई है।

इस तरह भरें जुर्माना


सीबीडीटी ने 30 जून, 2022 के बाद से पैन को आधार से लिंक कराने पर 1000 रुपये लेट फाइन लगाय था। पैन कार्ड को आधार से लिंक करने के लिए आपको लेट फीस भरनी होगी। इसके लिए आपको https://onlineservices.tin.egov-nsdl.com/etaxnew/tdsnontds.jsp Protean पर जाना होगा। अब आपको CHALLAN NO/ITNS 280 पर क्लिक करने के बाद Tax Applicable विकल्प चुनना होगा। इसके बाद आप डेबिट कार्ड या नेटबैंकिंग के जरिए भुगतान का विकल्प चुन सकते हैं। अब आपको अपना पैन नंबर और कैप्चा भरकर प्रोसीड पर क्लिक करना होगा। इससे पैन-आधार लिंक के लिए लेट फीस का पेमेंट हो जाएगा।

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