ना कोई जुगाड़, ना कोई ट्रिक, बजट से पहले जानिए टैक्स बचत का 'रामबाण' तरीका

Updated on 14-01-2023 07:03 PM
नई दिल्ली: अगले महीने की पहली तारीख को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ( Finance minister Nirmala sitharaman) आम बजट (Union Budget 2023) पेश करेंगी। बजट को लेकर लोगों की उम्मीदें काफी बढ़ गई है। लोगों को इंतजार है कि वित्त मंत्री इस बार उन्हें इनकम टैक्स (Income Tax) में राहत दे सकती हैं। वित्त मंत्री से लाखों नौकरीपेशा लोगों की आस जुड़ी हैं । उन्हें उम्मीद है कि वो इस बार नौ सालों के इंतजार को खत्म करते हुए इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव करेंगी। बजट (Budget 2023) में आपको टैक्स में राहत मिले या ना मिले ये आने वाले दिनों में ही पता चल सकेगा, लेकिन उससे पहले हम आपको आज टैक्स सेविंग से उन टिप्स के बारे में बता रहे हैं, जिसे फॉलो कर आप टैक्स का बोझ कम कर सकते हैं।

टैक्स सेविंग प्लान

इनकम टैक्स में राहत की उम्मीद लगाए बैठे लाखों लोग अगर कमाई, निवेश, खर्च और पेंशन स्कीम की सही से प्लानिंग करें तो वो अपना टैक्स सेव कर सकते हैं। आप इन तरीकों को सही से क्लेम कर अपना अच्छा खासा टैक्स बचा सकते हैं। इनमें से कुछ टिप्स आज हम आपको बता रहे हैं।

इनकम टैक्स में आपको कई तरह के टैक्स डिडक्शन मिलते हैं। अगर आप नेशनल पेंशन स्कीम ( NPS) में सही से निवेश करें तो दो लाख तक की छूट पा सकते हैं। NPS में आप 80सी के तहत 1.5 लाख रुपये और 80 सीसीडी(1बी) के तहत 50 हजार तक का निवेश कर सकते हैं। आप एलआईसी, ईपीएफ, पीपीएफ में निवेश कर आयकर में डेढ़ लाख तक की छूट पा सकते हैं। आप सुकन्या समद्धि योजना में निवेश कर टैक्स में छूट पा सकते हैं। इस योजना के तहत निवेश करने पर आपको 80सी में छूट मिलती है।
अगर आपने लोन लेकर घर खरीदा है तो भी आप इनकम टैक्स में छूट पा सकते है। होम लोन पर आप डेढ़ लाख तक की टैक्स सेविंग कर सकते हैं। वहीं अगर आप किराए के मकान में रहते हैं तो HRA के तहत टैक्स में सेविंग कर सकते हैं। हाउस रेंट अलाउंस के तहत आपको 80जीजी के तहत टैक्स में छूट मिलती है।

अगर आपने अपने लिए या फिर अपनों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लिया है तो भी आपको इनकम टैक्स में छूट मिलती है। इंश्योरेंस के प्रीमियम पर 80डी के तहत आपको टैक्स में छूट मिलती है।

वरिष्ठ नागिरकों को SCSS स्कीम के तहत टैक्स सेविंग के विकल्प मिलते हैं। आप पोस्ट ऑफिस के सेविंग स्कीम में निवेश करते हैं तो आपको 80सी के तहत 1.5 लाख तक के निवेश पर टैक्स में छूट मिलती है। इसके अलावा आपको आपके खर्चों पर टैक्स में छूट मिलती है। सरकारी योजनाओं में निवेश के अलावा आपको एफडी पर, लीव ट्रैवल अलाउंट पर, बच्चों की पढ़ाई पर, टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड पर टैक्स में छूट पा सकते हैं। वहीं सरकार आपको 80जी के तहत किसी नोटिफाई फंड या संस्था को दान करते हैं तो उस अमाउंट पर आपको सौ फीसदी टैक्स छूट मिलती है।

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