मुंबई निवासी महिला की फ्लाइट कैब के देरी से आने की वजह से छूट गई थी।
इस पर महिला ने कंपनी के खिलाफ उपभोक्ता अदालत में शिकायत दर्ज कराई थी।
अदालत ने चार साल बाद ऊबर कंपनी को महिला को 20 हजार रुपये देने का फैसला
सुनाया है।
मुंबई निवासी महिला की फ्लाइट कैब के देरी से आने की वजह से छूट गई थी। इस पर महिला ने कंपनी के खिलाफ उपभोक्ता अदालत में शिकायत दर्ज कराई थी। अदालत ने चार साल बाद ऊबर कंपनी को महिला को 20 हजार रुपये देने का फैसला सुनाया है।
उबर ने नोटिस का नहीं दिया जवाब
कविता ने आरोप लगाया कि उबर ड्राइवर की लापरवाही और गैर-पेशेवर व्यवहार के कारण उनकी फ्लाइट छूट गई। उन्हें अगली फ्लाइट के लिए टिकट खरीदना पड़ा। उन्होंने उबर से घटना की शिकायत की तो कंपनी ने 139 रुपये का रिफंड इनीशिएट कर दिया। कविता ने कंपनी को कानूनी नोटिस भी भेजा, लेकिन जवाब नहीं दिया।
फोन पर व्यस्त था कैब का चालक
ड्राइवर ने कथित तौर पर राइड शुरू करने में देर की, क्योंकि वह
फोन कॉल पर व्यस्त था। कॉल खत्म करने के कुछ मिनट बाद ड्राइवर ने एक चक्कर
लगाया और कार में गैस भरवाई। देरी के कारण शर्मा 0523 बजे हवाई अड्डे पर
पहुंचीं।
अदालत ने उबर को मानिसक तनाव पैदा करने और केस खर्च के लिए दस-दस हजार रुपये भुगतान करने को कहा है। डोंबिवली निवासी अधिवक्ता कविता शर्मा 12 जून 2018 को शाम 0550 बजे की निर्धारित फ्लाइट से मुंबई से चेन्नई जाना था। एयरपोर्ट उनके आवास से लगभग 36 किमी दूर स्थित था। कविता ने दोपहर 329 बजे छत्रपति शिवाजी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा पहुंचने के लिए उबर कैब बुक की थी। अधिवक्ता ने अनुमानित समय जानने के लिए ड्राइवर से संपर्क किया। बार-बार कॉल करने के बाद कैब 14 मिनट के बाद पहुंची।