वॉशिंगटन : अमेरिका में इन दिनों एक कानूनी लड़ाई सुर्खियों का हिस्सा है। एक तरफ अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं तो वहीं दूसरी तरफ पॉर्न स्टार स्टॉमी डेनियल। ट्रंप पर 2016 के चुनाव अभियान के दौरान डेनियल को गुप्त भुगतान करने सहित 34 आरोप लगाए गए हैं। न्यूयॉर्क की एक अदालत में जज के सामने ज्यूरी आरोप लगा चुकी है और मामले में छानबीन अब शुरू हो गई है। लेकिन अमेरिका की एक दूसरी अदालत ने स्टॉमी डेनियल को ही बड़ा झटका दे दिया है। अदालत ने अपने फैसले में डेनियल को ट्रंप के खिलाफ मानहानि केस में 1,22,000 डॉलर का भुगतान करने के लिए कहा है।
ट्रंप 2016 के राष्ट्रपति पद के चुनाव प्रचार के दौरान एडल्ट फिल्मों की एक्ट्रेस स्टार्मी डेनियल को 'मुंह बंद रखने के लिए' पैसे देने के आरोपों से जुड़े आपराधिक मामले में सुनवाई के लिए मंगलवार को मैनहट्टन की अदालत में आत्मसमर्पण करने पहुंचे थे। डेनियल ने आरोप लगाया था कि 2006 में ट्रंप के साथ उनका प्रेम संबंध था और 2016 के राष्ट्रपति चुनाव से पहले अपना मुंह बंद रखने के लिए उन्हें 1,30,000 डॉलर दिए गए थे।
देने होंगे 1,22,000 डॉलर
दूसरी ओर अमेरिका की एक अपीलीय अदालत ने मंगलवार को यह फैसला सुनाया कि पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ मानहानि के मुकदमे में 1,22,000 डॉलर के उनके कानूनी खर्च का भुगतान एडल्ट फिल्मों की एक्ट्रेस स्टॉमी डेनियल को करना होगा। ट्रंप के खिलाफ आपराधिक मामले में सुनवाई की अगली तारीख चार दिसंबर तय की गई है, जिसमें ट्रंप को व्यक्तिगत रूप से पेश होना होगा। ट्रंप अमेरिकी के पहले पूर्व राष्ट्रपति हैं जिन पर आपराधिक आरोप लगाए गए हैं। अदालत में पेशी के दौरान कारोबारी रिकॉर्ड में हेराफेरी करने के 34 संगीन मामलों में ट्रंप ने खुद को निर्दोष बताया था।
4 दिसंबर को होगी मामले की सुनवाई
सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक, दिसंबर की अदालती सुनवाई के दौरान स्टेट सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जुआन एम मर्चेन मामले को खारिज करने की अपेक्षित याचिकाओं पर फैसला लेंगे। इसके मुताबिक, ट्रंप पर लगे आरोपों के बाद अभियोजकों ने कहा कि वह अगले 65 दिनों में पर्याप्त साक्ष्य पेश करने की उम्मीद करते हैं। ट्रंप की टीम के पास याचिका दायर करने के लिए आठ अगस्त तक का समय है और अभियोजन पक्ष 19 सितंबर तक जवाब दाखिल करेगा। न्यायाधीश मर्चेन ने कहा कि वह चार दिसंबर को होने वाली अगली सुनवाई में याचिकाओं पर फैसला सुनाएंगे।