निर्वाचन में युवाओं की भागीदारी सबसे महत्वपूर्ण मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री राजन

Updated on 14-01-2023 05:04 PM

निर्वाचन में युवा मतदाता बढ़-चढ़ कर सहभागिता निभाएँ, इसको लेकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश श्री अनुपम राजन ने आज उच्च शिक्षा विभाग के क्षेत्रीय संचालक, प्रदेश के समस्त शासकीय महाविद्यालय के प्राचार्य, मतदाता जागरूकता के लिए महाविद्यालयों में मनोनीत शिक्षक नोडल अधिकारी, एक्जीक्यूटिव कमेटी के नोडल अधिकारी, मेंटर शिक्षक और महाविद्यालयों में नियुक्त केंपस एंबेसडर विद्यार्थियों से साथ वर्चुअल बैठक की और मतदाता जागरूकता के संबंध में चर्चा की।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री राजन ने उनकी समस्याओं और जिज्ञासाओं का समाधान किया। उन्होंने कहा कि निर्वाचन में युवाओं की भागीदारी होना महत्वपूर्ण है। 18 से 19 वर्ष की आयु पूरी कर चुके युवा मतदाता सूची में नाम जरूर जुड़वाएं। केंपस एंबेसडर महाविद्यालय में हर माह एक घंटे का समय निकालकर चुनावी पाठशाला का आयोजन करें। रंगोली, प्रश्नमंच, निबंध प्रतियोगिता और नुक्कड़ नाटक की गतिविधियाँ कर महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को मतदाता बनने संबंधी जानकारी दें। शहर एवं गाँव और पड़ोस में रहने वाले व्यक्तियों को भी वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए प्रेरित करें। युवाओं को स्वीप गतिविधि, सी-विजिल एप, वोटर हेल्प लाइन एप, एनवीएसपी डॉट इन, वोटर पोर्टल के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई।

ऑनलाइन एवं ऑफलाइन आवेदन कर बन सकते हैं मतदाता

मतदाता बनने के लिए सभी व्यक्तियों को ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन के लिए वोटर हेल्पलाइन एप, एनवीएसपी डॉट इन और वोटर पोर्टल से कोई भी युवा आवेदन कर सकता है, जबकि ऑफलाइन के लिए बीएलओ (बूथ लेवल ऑफिसर) के पास आवेदन जमा करना होगा।

निर्वाचन संबंधी जानकारी देने के लिए युवाओं को दिया जा रहा है प्रशिक्षण

महाविद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों को निर्वाचन संबंधी कार्यो की भी पूरी जानकारी रहे, इसके लिए इंटर्नशिप की भी शुरुआत की गई है। युवाओं को 15-15 दिन का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। बैठक में युवाओं को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा किए जाने वाले कार्यो साथ ही लोकतंत्र में मतदान महत्व के बारे में अहम जानकारी दी गई।

17 वर्ष से अधिक आयु के युवा कर सकते हैं अग्रिम आवेदन

17 वर्ष से अधिक की आयु वाले युवा मतदाता बनने के लिए अग्रिम आवेदन कर सकते हैं। 18 वर्ष की आयु पूरी करते ही उनका नाम मतदाता सूची में जुड़गा। इसके अलावा एक जनवरी, एक अप्रैल, एक जुलाई और एक अक्टूबर 2023 की तारीख में 18 साल की उम्र पूरे करने वाला युवा मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के पात्र होंगे।

इस अवसर पर अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश श्री राजेश कौल, संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री बसंत कुर्रे, उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री प्रमोद शुक्ला उपस्थित रहे।


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