ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो पर 28 फीसदी GST का रास्ता साफ, लोकसभा में पास हुआ बिल
Updated on
11-08-2023 03:34 PM
नई दिल्ली: ऑनलाइन गेमिंग, कसीनों, हॉर्स राइडिंग पर 28 फीसदी जीएसटी लगाने का बिल लोकसभा में पास हो गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद के मॉनसून सत्र के दौरान इस बिल को पेश किया है। बहस के बाद आज इस बिल को लोकसभा में पास कर दिया गया। इसके साथ ही ‘केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023’ और ‘एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023’ को मंजूरी मिल गई। संसद में बिना चर्चा के ही अल बिल को मंजूरी दे दी गई।
शुक्रवार को संसद के मानसून सत्र के दौरान वित्त मंत्री ने लोकसभा में दो GST विधेयक को पेश किया । इस बिल में ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और हॉर्स रेस क्लबों पर 28 फीसदी टैक्स लगाने का संशोधन था, जिसे लोकसभा में मंजूरी मिल गई है। इस बिल के माध्यम से ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो और हॉर्स राइडिंग क्लबों में दांव पर लगाई जाने वाली रकम पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगाया । आपको बता दें कि सीजीएसटी और आईजीएसटी कानूनों में संशोधन पारित होने के बाद राज्यों को संबंधित विधानसभाओं से राज्य जीएसटी कानून में ऐसे ही संशोधनों को मंजूरी लेनी होगी।