अपने अंतरिम आदेश में कोर्ट ने कोचर को आईसीआईसीआई के 6,90,000 शेयरों
से डील करने से भी रोक दिया है। कोचर ने इन शेयरों को 4 अक्टूबर से 11
दिसंबर 2018 के बीच स्टॉक विकल्पों के माध्यम से हासिल किए थे। कोर्ट ने
उन्हें छह सप्ताह के भीतर एक हलफनामा दायर कर शेयरों से जुड़ी डीलिंग के
दौरान अपने सभी लेनदेन का खुलासा करने का निर्देश दिया है।
गौरतलब हो कि आईसीआईसीआई बैंक (ICICI Bank) ने अपनी पूर्व सीईओ चंदा कोचर
को साल 2019 में बर्खास्त कर दिया था। जांच समिति की रिपोर्ट में दोषी
पाये जाने के बाद कोचर पर यह कार्यवाही हुई थी। उन्हें वीडियोकॉन को 3,250
करोड़ रुपये लोन देने के मामले में कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन करने का
दोषी ठहराया गया है।