मुश्किल में कैफे कॉफी डे, 228 करोड़ के लोन मामले में दिवालियापन संकट में फंसी कंपनी
Updated on
09-09-2023 01:59 PM
नई दिल्ली: कॉफी डे एंटरप्राइजेज के खिलाफ दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 की धारा 7 के तहत दिवाला कार्यवाही के लिए एक आवेदन दायर किया गया है। 228.45 करोड़ रुपये के कथित डिफ़ॉल्ट के लिए आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड द्वारा नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, बेंगलुरु के समक्ष आवेदन दायर किया गया है।
कॉफी डे एंटरप्राइजेज ने एक फाइलिंग में कहा, "कंपनी उचित कानूनी सलाह ले रही है और उपरोक्त मामले में अपने हितों की रक्षा के लिए सभी उचित कदम उठाएगी। यह आवेदन राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) द्वारा एनसीएलटी के उस आदेश पर रोक लगाने के लगभग एक महीने बाद आया है, जिसमें कंपनी के खिलाफ दिवालिया कार्यवाही शुरू करने का निर्देश दिया गया था।फाइलिंग में कहा गया है कि आपको सूचित किया जाता है कि 228,45,74,180 रुपये के कथित डिफॉल्ट के लिए कंपनी के खिलाफ राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण, बेंगलुरु के समक्ष आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड द्वारा दिवाला और दिवालियापन नियम, 2019 के नियम 4 के साथ पठित दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 की धारा 7 के तहत एक आवेदन दायर किया गया है। यह भी कहा गया है, "कंपनी उचित कानूनी सलाह ले रही है और उपरोक्त मामले में अपने हितों की रक्षा के लिए सभी उचित कदम उठाएगी।