जजों के लिए 44 नामों की सिफारिश पर फैसला जल्द, केंद्र ने SC से कहा- कलीजियम की डेडलाइन मानेंगे

Updated on 07-01-2023 05:58 PM
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट को केंद्र सरकार ने बताया है कि वह जजों की नियुक्ति के लिए कलीजियम की सिफारिश पर टाइमलाइन का पालन करेगी। केंद्र ने कहा कि जिन नामों की सिफारिश की गई है, उनमें 44 नामों को दो से तीन दिनों में प्रक्रिया पूरी कर सुप्रीम कोर्ट को भेज दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर कहा गया है कि कलीजियम की सिफारिश को क्लियर करने में केंद्र वक्त लगाती है। इस मामले की सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने कोर्ट को बताया कि अलग-अलग हाई कोर्ट कलीजियम द्वारा 104 नामों की सिफारिश की गई है और उनमें से 44 नामों पर जल्दी फैसला हो जाएगा और फिर उसे सुप्रीम कोर्ट कलीजियम को इसी हफ्ते के अंत तक भेजा जाएगा।

3 मई तक के लिए टाल दी सुनवाई

जस्टिस एस. के. कौल की अगुवाई वाली बेंच ने वेंकटरमणी से सवाल किया कि उन पांच नामों का क्या हुआ जिन्हें सुप्रीम कोर्ट कलीजियम ने सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के तौर पर नियुक्ति के लिए सिफारिश भेजी है। इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इस मामले को थोड़ा टाला जाए। मुझे कुछ जानकारियां दी गई हैं, लेकिन मेरा मत उस पर थोड़ा अलग है। बेंच ने कहा कि जहां तक सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के तौर पर पांच नामों की सिफारिश का सवाल है तो अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि इस मामले को टाला जाए वह मामले को देख रहे हैं। इस दौरान अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने नियुक्ति के लिए जो टाइमलाइन तय की है उसका पालन किया जाएगा। उनके पास सरकार का निर्देश है कि टाइमलाइन का पालन होगा। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई 3 फरवरी के लिए टाल दी है।
सुप्रीम कोर्ट कलीजियम कई जजों को नियुक्त करने के लिए की थी सिफारिश
गौरतलब है कि चीफ जस्टिस डी. वाई. चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट कलीजियम ने पिछले महीने अलग-अलग हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और जस्टिस का नाम सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के तौर पर नियुक्त करने के लिए सिफारिश की हुई है। 13 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट कलीजियम ने इसके लिए बैठक की थी और राजस्थान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पंकज मित्तल, पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजय करोल, मणीपुर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पी. वी. संजय कुमार, पटना हाई कोर्ट के जस्टिस अहसनुद्दीन अमानुल्लाह और इलाहाबाद हाई कोर्ट के जकस्टिस मनोज मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट जस्टिस के तौर पर नियुक्त करने की सिफारिश की है।
'कलीजियम सिस्टम अभी देश का कानून है'
8 दिसंबर को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा था कि कलीजियम सिस्टम अभी देश का कानून है। इसे कड़ाई से पालन करना होगा। शीर्ष अदालत ने कहा है कि सिर्फ इसलिए कि कुछ लोंगों का मत कलीजियम से अलग है इसे खत्म नहीं किया जा सकता है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने कहा था कि कलीजियम सिस्टम को लेकर लोगों की अपना मत और राय हो सकती है लेकिन अभी यह सिस्टम प्रभाव में है। कलीजियम सिस्टम कानूनी तौर पर अभी मान्य है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस कौल की अगुवाई वाली बेंच ने कहा था कि अगर आईपी इनपुट आया और उन इनपुट को देखने के बाद दोबारा सुप्रीम कोर्ट कलीजियम ने नाम की सिफारिश सरकार से कर दी है तो फिर मामला खत्म हो जाता है क्योंकि कलीजियम सिस्टम कानूनी तौर पर प्रभाव में है।
समलैंगिक विवाह पर सभी अर्जियां खुद सुनेगा: SC
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को समलैंगिक विवाहों को कानूनी मान्यता देने के मुद्दे पर देश भर के हाई कोर्टों के सामने पेंडिंग सभी याचिकाओं को एक साथ जोड़ते हुए उन्हें अपने पास ट्रांसफर कर लिया। कोर्ट ने केंद्र से 15 फरवरी तक इस मुद्दे पर सभी याचिकाओं पर अपना संयुक्त जवाब दाखिल करने को कहा और निर्देश दिया कि मार्च में इन सभी याचिकाओं को लिस्ट किया जाए।

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