धर्म और राजनीति जबतक अलग नहीं होंगे, हेट स्पीच नहीं खत्म होगा, राज्य निष्क्रिय और नपुंसक हो गया है : सुप्रीम कोर्ट

Updated on 30-03-2023 06:02 PM
नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हेट स्पीच से छुटकारा पाने के लिए धर्म को राजनीति से अलग करना होगा। जब तक राजनीति को धर्म से अलग नहीं किया जाएगा तब तक हेट स्पीच से छुटकारा नहीं मिल पाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हेट स्पीच देखा जाए तो एकदम राजनीति है। शीर्ष अदालत ने कहा कि सबसे बड़ी समस्या यह है कि जो राजनेता हैं, वे धर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे देश में धर्म और राजनीति जुड़े हए हैं। यही कारण है कि हेट स्पीच हो रहा है।

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस केएम जोसेफ और जस्टिस बीवी नागरत्ना की बेंच ने हेट स्पीच को दुष्चक्र करार दिया और कहा है कि भाईचारे का विचार अधिक था लेकिन खेद यह है कि दरारे आ चुकी हैं। क्यों नहीं राज्य समाज में नफरती भाषण पर लगाम लगाने के लिए सिस्टम विकसित कर कर सकता है। जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि हम कहां जा रहे हैं। एक समय था कि देश में पंडित जवाहर लाल नेहरू और अटल बिहारी बाजपेयी जैसे वक्ता थे। जिनका भाषण सुनने के लिए लोग आधी रात को दूर दराज गांव से आते थे। अब असामाजिक तत्व बयानबाजी करते हैं।
एक समय था कि देश में पंडित जवाहर लाल नेहरू और अटल बिहारी वाजयेपी जैसे वक्ता थे। जिनका भाषण सुनने के लिए लोग आधी रात को दूर दराज गांव से आते थे। अब असामाजिक तत्व बयानबाजी करते हैं।
सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हर सिटिजन को संयम रखना चाहिए। जस्टिस नागरत्ना ने यह भी कहा है कि देश के लोगों को यह शपथ लेना होगा कि वह अन्य लोगों को अपमानित नहीं करेंगे। बेंच के दूसरे जस्टिस जोसेफ ने कहा कि सबसे बड़ी समस्या यह है कि जो राजनेता हैं, वह धर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे देश में धर्म और राजनीति जुड़े हए हैं। यही कारण है कि हेट स्पीच हो रहा है। जस्टिस ने कहा कि राजनीति और धर्म को अलग करना होगा। इसकी सख्त जरूरत है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्य हेट स्पीच मामले में निष्क्रिय रवैया अपना रहा है। राज्य इस मामले में नपुंसक है और वह समय पर काम नहीं करता है। जस्टिस जोसेफ ने कहा कि राज्य चुप क्यों है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर ऐक्शन का रिएक्शन होता है। सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी पर भारत सरकार के सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि इसका मतलब यह है कि अदालत इसे सही मान रही है। तब जस्टिस जोसेफ ने कहा कि दूसरे धर्म के लोगों ने भारत में रहना चुना है और सभी भाई बहन हैं। भाईचारे को बढ़ाने की जरूरत है।

सुप्रीम कोर्ट उस कंटेप्ट याचिका पर सुनवाई कर रही है जिसमें महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी हिंदू संगठन के हेट स्पीच पर कंट्रोल करने में विफल रही जिसके बाद उसके खिलाफ कंटेप्ट अर्जी दाखिल की गई थी। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अब 28 अप्रैल को सुनवाई का फैसला किया है।

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