आप अपने एम्प्लायर को किराए की रसीदें प्रस्तुत करके या अपनी फाइनल इंकम टैक्स रिटर्न को फाइल करते समय एचआरए क्लेम कर सकते हैं।
यदि आपका वार्षिक किराया 1,00,000/- रुपये से अधिक है, तो आपको एचआरए क्लेम करने के लिए अपने मकान मालिक के पैन ब्यौरे को सब्मिट करना होगा।
यदि आप साझा, किराए के घर में रहते हैं, तो आपके रेंट एग्रिमेंट में साफ तौर पर प्रत्येक किराए दार द्वारा अदा किए जाने वाले रेंट के हिस्से का उल्लेख किया जाना चाहिए। इस एग्रिमेंट के आधार पर आपके एचआरए को कैलकुलेट किया जाएगा।
आप एचआरए क्लेम नहीं कर सकते हैं यदि आप किसी ऐसी प्रोपर्टी जिसके आप मालिक हैं, से आप किराया प्राप्त करते हैं।
यदि आप किसी ऐसी प्रोपर्टी में रहते हैं जिसके मालिक आप हैं या आप उस प्रोपर्टी में आप रहते हैं, तो आप एचआरए क्लेम नहीं कर सकते हैं।
