भवन निर्माण अनुज्ञा के विपरीत एवं बिना अनुज्ञा हुए निर्माण के विरूद्ध कार्यवाही करने के निर्देश

Updated on 03-09-2022 05:06 PM

आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास निकुंज कुमार श्रीवास्तव ने सभी नगरपालिक निगमों के आयुक्त और मुख्य नगरपालिका अधिकारियों को निर्देशित किया है कि अवैध अथवा अनुज्ञा लिए बिना किए गए अतिरिक्त निर्माण को प्रभावी ढंग से रोकने के लिये यह आवश्यक है कि नगरीय निकाय क्षेत्र में ऐसे निर्माणाधीन भवनों विशेषकर बहुमंजिला एवं ऊँचे भवनों को तत्काल चिन्हित किया जाए, जिनमें अनुज्ञा एवं स्वीकृत मानचित्र के विपरीत अथवा अनुज्ञा के बिना ही भवन निर्माण किया जा रहा है।

आयुक्त श्रीवास्तव ने कहा है कि भवन अनुज्ञा जारी होने के बाद भवन का निर्माण, अनुज्ञा एवं स्वीकृत मानचित्र के अनुसार हो रहा है या नहीं, यह सुनिश्चित करने के लिये म.प्र. भूमि विकास नियम- 2012 में भवन निर्माण के विभिन्न चरण प्लिन्थ, लिन्टल आदि स्तर के कार्य पूर्ण होने पर नगर पालिका के तकनीकी अमले द्वारा पर्यवेक्षण करने का प्रावधान है, जिसका पूर्णतः पालन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि स्वीकृत मानचित्र के विपरीत निर्माण पाये जाने पर अधिनियम के प्रावधान से तत्काल कार्यवाही प्रारम्भ करें।

आयुक्त श्रीवास्तव ने कहा कि 20 सितम्बर 2022 तक ऐसे सभी अवैध निर्माणाधीन भवनों को चिन्हित करें और अधिनियम के प्रावधान से तत्काल कार्यवाही करें। कार्यवाही का प्रथम प्रतिवेदन 20 सितम्बर 2022 तक संचालनालय भेजें और प्रत्येक माह की 7 तारीख तक पिछले माह की कार्यवाही का प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में उपलब्ध करायें। यह जानकारी संचालनालय के कालोनी सेल ई-मेल आई.डी. colonycell@mpurban.gov.in में भी उपलब्ध कराएँ।

उल्लेखनीय है कि नगरपालिका परिषद और नगर परिषद क्षेत्र में म.प्र. नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 187 के उपबन्ध अनुसार भवन निर्माण की अनुज्ञा प्रदान की जाती है। भवन निर्माण अनुज्ञा में म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के उपबन्धों एवं म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के सभी सुसंगत प्रावधानों का पालन किया जाना अनिवार्य है। भवन निर्माण अनुज्ञा एवं स्वीकृत मानचित्र के अनुसार भवन का निर्माण सुनिश्चित करने एवं भवन निर्माण पूर्ण होने पर अधिनियम की धारा 191 के उपबन्ध अनुसार पूर्णता प्रमाण पत्र तथा भवन के अधिभोग की अनुज्ञा भी आवश्यक है।

श्रीवास्तव ने कहा है कि प्रायः यह देखने में आया है कि नगरीय निकाय क्षेत्र में ऐसे कई भवन निर्मित और निर्माणाधीन है, जिनमें स्वीकृत एफ.ए.आर. से अधिक एवं स्वीकृत मानचित्र के विपरीत निर्माण किया गया है। अधिनियम में पर्याप्त प्रावधान होने पर भी नगरीय निकाय के अधिकृत अमले द्वारा यथा समय कोई भी कार्यवाही नहीं की जाती है। इससे इस तरह के निर्माण को बढ़ावा मिल रहा है। इसके अलावा भवन निर्माण पूर्ण होने पर भवन पूर्णता प्रमाण पत्र एवं अधिवास की अनुज्ञा प्राप्त किये बिना ही भवनों को उपयोग में लाया जा रहा है, जो अधिनियम के विपरीत है। अधिनियम के विपरीत निर्मित भवन एवं इनके अनाधिकृत उपयोग से अग्नि दुर्घटनाओं की सम्भावना भी रहती है।


अन्य महत्वपुर्ण खबरें

 01 August 2026
भोपाल। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव पब्लिक ट्रांसपोर्ट की दिशा बदलने जा रहे हैं। यह दिशा एक ओर जहां आम लोगों की जिंदगी बेहतर करेगी, वहीं सरकारी सिस्टम को…
 01 August 2026
भोपाल। ट्रेन यात्रा के दौरान अगर आपका सामान छूट जाए तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। रेलवे सुरक्षा बल (RPF) 'ऑपरेशन अमानत' के तहत यात्रियों का खोया सामान खोजकर…
 01 August 2026
भोपाल। भोपाल के गांधीनगर थाना क्षेत्र स्थित गोंदरमऊ क्वार्टर में गुरुवार को दो पड़ोसी परिवारों के बीच पुरानी रंजिश हिंसक संघर्ष में बदल गई। दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर तलवार…
 01 August 2026
भोपाल। भोपाल के व्यस्ततम इब्राहिमपुरा चौक बाजार स्थित नेमा डिजाइनर स्टूडियो में शुक्रवार दोपहर करीब 12:15 बजे अचानक आग लग गई। महेंद्र नेमा की इस दुकान में रखी महंगी साड़ियां,…
 01 August 2026
भोपाल। लेखक एवं समाजसेवी पद्मश्री कैलाशचंद्र पंत का निधन शुक्रवार को हो गया। उनके निधन पर साहित्य एवं कला जगत में शोक व्याप्त हो गया है। पद्मश्री व राष्ट्रीय शरद…
 01 August 2026
भोपाल। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल (माशिमं) ने प्रदेश के हजारों विद्यार्थियों को राहत देते हुए कक्षा 9 के नामांकन में न्यूनतम आयु सीमा के बंधन में छूट दे दी…
 01 August 2026
बीना। भोपाल से ललितपुर की ओर जा रही पुष्पक एक्सप्रेस में गुरुवार रात एक घटना सामने आई। ट्रेन के वाशरूम की खिड़की से बाहर युवक का शव गमछे से लटका…
 01 August 2026
भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव अब प्रदेश के नए मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल के साथ मिलकर 'कलेक्टर-कमिश्नर कॉन्फ्रेंस' की अध्यक्षता करेंगे। यह महत्वपूर्ण बैठक 15 अगस्त के…
 01 August 2026
भोपाल। मध्य प्रदेश में आगामी 7 अगस्त से 'मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान' का शंखनाद होने जा रहा है। इस अभियान का पहला जिला स्तरीय 'समाधान कार्यक्रम' छिंदवाड़ा जिले में आयोजित किया…
Advt.