मतदाता सूची में नाम जुड़वाने का आखिरी मौका, इस दिन तक दर्ज करा सकते हैं नाम, जानें फॉर्म भरने का सही तरीका

Updated on 25-12-2025 12:18 PM

भोपाल। मतदाता सूची के शुद्धीकरण के लिए चुनाव आयोग द्वारा चलाए जा रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) के दूसरे चरण में प्रारूप मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद नाम जोड़ने और हटाने के लिए दावा-आपत्ति का क्रम प्रारंभ हो गया है। मतदाता बूथ पर जाकर या फिर घर बैठे आनलाइन अपना नाम सूची में देख सकते हैं। मतदाता प्रारूप सूची देखें और नाम न हो तो फार्म छह भरकर नाम जुड़वाने की प्रक्रिया करें। नाम जुड़वाने, हटवाने, संशोधन आदि के लिए भी आवेदन किए जा सकते हैं। 22 जनवरी तक सोमवार से शुक्रवार के बीच बूथ पर सुबह 11 बजे से शाम पांच बजे तक बूथ लेवल आफिसर बैठेंगे। आवेदन उन्हें या फिर ऑनलाइन भी किया जा सकता है। राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट को यह अधिकार है कि वे एक दिन में 50 फार्म एकत्र कर जमा कर सकते हैं।

ऑनलाइन आवेदन और पोर्टल की जानकारी

ऑनलाइन फार्म भरने के लिए वोटर हेल्पलाइन एप या चुनाव आयोग के पोर्टल voters.eci.gov.in या राज्य निर्वाचन पदाधिकारी के पोर्टल https://ceoelection.mp.gov.in/ का उपयोग किया जा सकता है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के अधिकारियों का कहना है कि एसआइआर की प्रक्रिया प्रारंभ होने से पहले मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए 42,953 और नाम हटाने के लिए 24,709 आवेदन मिले थे। चूंकि, 25 अक्टूबर, 2025 की स्थिति में नाम जोड़ना-हटाना बंद कर दिया गया था इसलिए इन पर निर्णय दावा-आपत्ति की प्रक्रिया पूरी होने के बाद लिया जाएगा।

पात्रता और आवेदन की प्रक्रिया

वहीं, प्रारूप मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद अब नाम जोड़ने और हटाने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। पहले दिन बूथ लेवल एजेंटों द्वारा 136 फार्म नाम जोड़ने के लिए दिए गए हैं। एक जनवरी 2026 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले अपना नाम सूची में जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। वहीं, जिन मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए हैं और वे पात्रता रखते हैं तो फार्म छह भरकर वांछित दस्तावेज देकर अपना नाम जुड़वा सकते हैं। इसके लिए उन्हें मतदाता सूची देखनी होगी। इसके लिए सबसे आसान तरीका मतदान केंद्र पर पहुंचकर बीएलओ से संपर्क करना है।

बीएलओ और रजिस्ट्रीकरण अधिकारी से संपर्क

प्रत्येक बूथ पर अधिकतम 1200 मतदाता हैं। यहां सूची आसानी से देखी जा सकती है और यदि नाम न हो तो फार्म भरकर दिया जा सकता है। इसी तरह नाम सूची से हटवाना है या फिर संशोधित कराना है तो फार्म भरकर दे सकते हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के अधिकारियों का कहना है कि सीधे रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, अतिरिक्त और सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को भी फार्म दिए जा सकते हैं।



अन्य महत्वपुर्ण खबरें

 08 August 2026
भोपाल, एग्रीगेटर कंपनियों की किराया नीति और कथित मनमानी के खिलाफ भोपाल के टैक्सी चालकों का आंदोलन अब प्रदेश स्तर पर पहुंचने जा रहा है। शनिवार को चिनार पार्क में भोपाल…
 08 August 2026
भोपाल, भोपाल में चार दिन से चल रहे ब्रिक्स सांस्कृतिक सम्मेलन-2026 का शनिवार को समापन हो गया। आखिरी दिन ब्रिक्स देश के संस्कृति मंत्रियों की मौजूदगी में मीटिंग हुई। इसमें ‘भोपाल…
 08 August 2026
भोपाल। रक्षाबंधन से पहले भोपाल के बाजार में मिलावटखोरी का ऐसा चेहरा सामने आया है, जिसने आम उपभोक्ता की चिंता बढ़ा दी है। खाद्य सुरक्षा विभाग की लगातार कार्रवाई में…
 08 August 2026
भोपाल। मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार से 100 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति जुटाने के आरोपित परिवहन विभाग के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा के बहुचर्चित मामले में लोकायुक्त संगठन ने…
 08 August 2026
भोपाल । दिव्यांगजनों को पदोन्नति में आरक्षण देने के लिए नीति बनाने बनाने की अनुशंसा आयुक्त दिव्यांगजन डॉ. अजय खेमरिया ने की है। इसके लिए उन्होंने अपर मुख्य सचिव सामान्य…
 08 August 2026
भोपाल। राजधानी के एक वरिष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञ ने निजी मेडिकल उपकरण कंपनी पर करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए पुलिस आयुक्त से शिकायत की है।शिकायत में आरोप…
 08 August 2026
भोपाल। बागसेवनिया थाना क्षेत्र में जल संसाधन विभाग की सेवानिवृत्त अधिकारी ने अपने घर में फांसी लगाकर जान दे दी। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि पिछले दिनों उनके…
 08 August 2026
भोपाल। शहर में नशा मुक्ति अभियान और सख्ती के दावों के बीच श्यामनगर की तस्वीर प्रशासनिक दावों पर सवाल खड़े कर रही है। यहां रहवासियों ने मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान…
 08 August 2026
भोपाल। राजधानी में बिना अनुमति शराब परोसने वालों पर आबकारी विभाग ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। गुलमोहर स्थित बनतारा रेस्टोरेंट में बिना बार लाइसेंस के अवैध रूप से…
Advt.