ITR भरने से चूक गए? आपको 7 साल तक की हो सकती है जेल, जानिए क्या हैं नियम

Updated on 02-08-2023 02:56 PM

नई दिल्ली : वित्त वर्ष 2022-23 के लिए आयकर रिटर्न भरने की आखिरी तारीख (ITR filing Last Date) 31 जुलाई थी। अगर आप इस समयसीमा से चूक गए हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप अभी भी अपना आयकर रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। आप लेट फीस भरकर अपना आयकर रिटर्न (Income Tax Return) फाइल कर सकते हैं। लेट फीस से आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर है। अगर आप इस तारीख तक भी आईटीआर दाखिल नहीं करते हैं तो गंभीर परिणाम सामने आ सकते हैं। आपको 7 साल तक की जेल भी हो सकती है। आइए जानते हैं कि नियम क्या कहते हैं।

 

कितनी लगती है पेनल्टी

आखिरी तारीख के बाद आईटीआर फाइल करने पर पेनल्टी लगती है। जिस इनकम टैक्स स्लैब में करदाता आता है, उसके अनुसार ही यह पेनल्टी लगती है। इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरने पर व्यक्ति को जेल भी हो सकती है। यह जेल न्यूनतम 3 से अधिकतम 7 साल तक की हो सकती है। एक्सपर्ट्स के अनुसार, समयसीमा तक आईटीआर फाइल नहीं करने पर पेनल्टीज लगती हैं। समयसीमा तक आईटीआर फाइल नहीं करने पर सेक्शन 234एफ के तहत 5,000 रुपये की पेनल्टी लग सकती है। हालांकि, 5 लाख रुपये से कम आय वाले व्यक्तियों के लिए पेनल्टी 1,000 रुपये होगी।
 

जेल भी हो सकती है

टैक्स एवं निवेश सलाहकार बलवंत जैन बताते हैं, 'अगर आप आखिरी तारीख तक आयकर रिटर्न नहीं भर पाए हैं, तो टैक्स डिपार्टमेंट टैक्सपेयर की वास्तवित आयकर पर 50 फीसदी से 200 फीसदी तक जुर्माना लगा सकते हैं। यह डिपार्टमेंट से इनकम टैक्स नोटिस जाने के बाद करदाता द्वारा फाइल की गई आईटीआर की तारीख तक टैक्स और ब्याज देनदारी के अलावा होगी।' उन्होंने कहा कि जो वेतनभोगी लोग 31 दिसंबर 2023 तक भी आईटीआर फाइल नहीं करेंगे, उनके खिलाफ मुंकदमा शुरू करने का पावर भारत सरकार के पास होगा।
 

10 हजार से कम है टैक्स तो बच जाएंगे

जैन ने बताया, 'आयकर कानून में न्यूनतन 3 साल और अधिकतम 7 साल की जेल का प्रावधान है। ऐसा नहीं है कि डिपार्टमेंट आईटीआर फाइल नहीं करने के हर मामले में आपके खिलाफ मुकदमा चला सकता है। आयकर विभाग केवल तभी मुकदमा शुरू कर सकता है, जब टैक्स की राशि 10,000 रुपये से अधिक हो। साथ ही टाइम पर आईटीआर फाइल नहीं करने पर आपको आयकर रिफंड के लिए लंबा इंतजार करना पड़ सकता है।'
 
 
 
 

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