हिजाब को लेकर दुनिया के कई देशों में विवाद हो रहा है। ईरान में जहां
महिलाएं इसके खिलाफ आंदोलन कर रही हैं वहीं, स्विट्जरलैंड में सार्वजनिक
जगहों पर हिजाब पहनने या चेहरा ढकने पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी चल रही
है। नियमों का उल्लंघन करने पर 1000 फ्रैंक यानी 82 हजार रुपये का जुर्माना
लगाया जाएगा। स्विस फेडरल काउंसिल ने संसद में एक मसौदा कानून का प्रस्ताव
करने की घोषणा की है।
हालांकि, संसद को भेजे गए मसौदे में नाम से बुर्के का जिक्र नहीं है। साथ ही कुछ छूट की भी बात कही गई है। संसद द्वारा मसौदा कानून को हरी झंडी मिलने के बाद यह बिल स्विट्जरलैंड में लागू होगा।
स्पुतनिक ने बताया कि सरकार स्वास्थ्य कारणों, सुरक्षा मुद्दों, जलवायु परिस्थितियों, स्थानीय रीति-रिवाजों, कलात्मक उद्देश्यों और विज्ञापन के लिए चेहरे को ढंकने की अनुमति देगी। वहीं, राजनयिक और कांसुलर कार्यालयों, बोर्ड के विमानों, चर्चों और अन्य पूजा स्थलों के परिसरों में चेहरा ढकने पर प्रतिबंध लागू नहीं होगा।
आपको बता दें कि स्विट्जरलैंड में कुल आबादी का 5% मुस्लिम है,
जिनमें से कई तुर्की और बाल्कन राज्यों से हैं। सार्वजनिक स्थानों पर फेस
कवरिंग पर प्रतिबंध लगाने के प्रस्ताव को 2021 में एक जनमत संग्रह में
मंजूरी दी गई थी। इससे पहले 7 मार्च 2021 को स्विट्जरलैंड ने सार्वजनिक
स्थानों पर फेस कवरिंग पर प्रतिबंध लगाने के प्रस्ताव पर मतदान किया था।
चेहरे को ढंकने पर प्रतिबंध लगाने पर वोटिंग
स्विट्ज़रलैंड में चेहरे को ढंकने पर प्रतिबंध में घूंघट, बुर्का और नकाब
शामिल थे। स्पुतनिक की रिपोर्ट के अनुसार, लगभग 51.21% मतदाताओं ने फेस
कवरिंग पर प्रतिबंध का समर्थन किया। स्विस कैबिनेट ने 2022 में बुर्का
कानून के उल्लंघन के लिए प्रस्तावित जुर्माने की राशि को 10,000 स्विस
फ़्रैंक से कम करने का निर्णय लिया। स्विस कैबिनेट द्वारा जारी एक बयान में
कहा गया है कि फेस कवरिंग पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय सार्वजनिक
सुरक्षा-व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए लिया गया था।
आपको यह भी बता दें कि यूरोप में डेनमार्क, ऑस्ट्रिया, नीदरलैंड
और बुल्गारिया ने सार्वजनिक रूप से चेहरा ढंकने पर आंशिक या पूर्ण प्रतिबंध
लगा दिया है।