पाकिस्तान में राष्ट्रपति ने बदली आम चुनावों की तारीख, 11 से बदलकर कर दी 8 फरवरी
Updated on
03-11-2023 02:29 PM
इस्लामाबाद: पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अल्वी ने आम चुनाव की तारीख 11 फरवरी से बदलकर 8 फरवरी, 2024 कर दी है। इसके साथ ही पाकिस्तान में चुनावों की तारीखों को लेकर छाया असमंजस भी हट गया है। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का पालन करते हुए चुनाव आयोग के अधिकारियों के साथ मीटिंग करने के बाद राष्ट्रपति आरिफ अल्वी ने चुनावों की तारीख का ऐलान किया। पिछले महीने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने घोषणा की थी कि चुनाव जनवरी 2024 में होंगे।
राष्ट्रपति अल्वी के चुनाव की तारीखों पर जारी बयान से कुछ घंटे पहले ही चुनाव आयोग के वकील ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि देश में चुनाव 11 फरवरी को होंगे। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मुख्य चुनाव आयुक्त सिकंदर सुल्तान राजा, अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान और चुनाव निकाय के चार सदस्यों के साथ प्रेसीडेंट हाउस पहुंचे। इन अफसरों से मुलाकात के बाद अल्वी ने बयान जारी करते हुए नई तारीख की घोषणा की।
सुप्रीम कोर्ट में चल रही है सुनवाई
पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट नेशनल असेंबली और प्रांतीय विधानसभा के विघटन के बाद 90 दिनों के भीतर चुनाव कराने की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है। इन याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग (ईसीपी) से पूछा था कि चुनाव कब होंगे तो कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट को 11 फरवरी की तारीख बताई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इसके बाद इलेक्शन कमीशन के सीनियर अफसरों को राष्ट्रपति से मिलकर चुनावों का ऐलान करने के लिए कहा। जिसके बाद 8 तारीख घोषित की गई।
पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश (सीजेपी) काजी फैज ईसा, न्यायमूर्ति अमीन-उद-दीन खान और न्यायमूर्ति अतहर मिनल्लाह की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए), पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और दो अन्य की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई की। बता दें कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अल्वी ने नौ अगस्त को नेशनल असेंबली भंग कर दी थी। इसके बाद से चुनाव लंबित हैं।
(एजेंसी से इनपुट के साथ)