डॉक्टर के पास कम मात्रा में मिली दवा मामले में दर्ज हुआ था केस, सुप्रीम कोर्ट ने किया निरस्त

Updated on 17-03-2023 07:17 PM
नई दिल्ली :सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर के पास कम मात्रा में मिली दवाई मामले में दर्ज केस को निरस्त कर दिया है। शीर्ष अदालत ने कहा है कि डॉक्टर के पास अगर कम मात्रा में दवाई पाई जाए तो उसके खिलाफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत मुकदमा नहीं बनेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि डॉक्टर के पास अगर कम मात्रा में दवाई पाई जाती है तो उसे इस एक्ट के तहत दोषी नहीं माना जा सकता है। तामिलनाडु की एक स्किन स्पेशलिस्ट के खिलाफ दर्ज केस को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उक्त व्यवस्था दी है। गौरतलब है कि बिना लाइसेंस दवाई का स्टॉक करना जुर्म है और उसके लिए सजा का प्रावधान है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि डॉक्टर के पास अगर कम मात्रा में ड्रग्स पाया जाता है तो उस पर अवैध स्टॉक करने का केस नहीं बनता है। एक रजिस्टर्ड डॉक्टर के परिसर में थोड़ी दवाई पाई जाए यो उसे ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत अपराध नहीं माना जाएगा और यह नहीं माना जाएगा कि बिना लाइसेंस उसने बेचने के लिए मेडिसीन अपने पास रखा हुआ है। तामिलनाडु बेस्ड एक स्किन स्पेशलिस्ट के खिलाफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया किया गया था। याची डॉक्टर चेन्नई में मेडिकल प्रैक्टिनर हैं और वह मेडिकल कॉलेज में असोसिएट प्रोफेसर भी हैं। उनके घर 2016 में ड्रग्स इंस्पेक्टर ने इंस्पेक्शन किया और उनके घर कुछ मेडिसीन बरामद किए गए।

मेडिसीन में कुछ दवाई और जख्म पर लगाने वाले वाइंटमेंट मिले थे। ड्रग्स इंस्पेक्टर ने आरोप लगाया कि डॉक्टर ने दवाई बेचने के लिए उसे स्टॉक किया था और बिना लाइसेंस के उन्होंने दवाई बेचने के लिए अपने पास स्टोर किया था और यह एक्ट के तहत अपराध है। ड्रग्स इंस्पेक्टर ने डॉक्टर के खिलाफ केस चलाने के लिए डायरेक्टर ऑफ ड्रग्स कंट्रोलर से सेक्शन मांगा। सेंक्शन मिलने के बाद उसने जनवरी 2018 में मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई।

इस मामले में महिला स्किन स्पेशलिस्ट ने मद्राह हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल कर केस खारिज करने की मांग की। हाई कोर्ट ने अर्जी खारिज कर दी जिसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में हाई कोर्ट ने इस बात को नहीं देखा कि डॉक्टर स्किन स्पेशलिस्ट है और उसके पास इमरजेंसी स्थिति के लिए ऐसे ड्रग्स हो सकते हैं और एक्ट के तहत डॉक्टर प्रोटेक्टेड है। सुप्रीम कोर्ट ने मद्राह हाई कोर्ट के आदेश को खारिज कर दिया और डॉक्टर के खिलाफ चलने वाली कार्रवाई को निरस्त कर दिया।

अन्य महत्वपुर्ण खबरें

 01 August 2026
अमरावती: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले के भोगापुरम में अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उद्घाटन किया। यह हवाई अड्‌डा सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी)…
 01 August 2026
जंतर-मंतर पर पीएम मोदी को गाली देने वाली लड़की ने माफी मांग ली है। उसने वीडियो मैसेज में कहा, ‘मैं सिर्फ 15 साल की हूं, यह मेरी पहली और आखिरी…
 01 August 2026
श्रीनगर, दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में शुक्रवार रात करीब 8:30 बजे पहलगाम जैसा हमला हुआ। आतंकवादियों ने ईंट-भट्ठे पर काम कर रहे 2 हिंदू मजदूरों को नाम पूछकर गोली मार दी।…
 01 August 2026
बुलंदशहर: वही हुआ जिसका डर था। लोगों की दुआएं काम नहीं आईं। यूपी के बुलंदशहर में नाले में गिरी 11 साल की मासूम चारू कश्‍यप का शव शनिवार सुबह करीब…
 01 August 2026
अहमदाबाद : नीट परीक्षा पेपर लीक को लेकर दिल्ली के बाद देशभर में फैसले Gen Z प्रोटेस्ट के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद नई पीढ़ी से संवाद कर रहे हैं।…
 31 July 2026
नोएडा, जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रदर्शन में पीएम मोदी को गाली देने वाली नोएडा की लड़की के खिलाफ जीरो FIR दर्ज हो गई है। यह कार्रवाई नोएडा के…
 31 July 2026
मुंबई : खाद्य एवं औषध प्रशासन एफडीए ने बॉम्बे हाई कोर्ट परिसर में संचालित हाई कोर्ट स्टाफ को-ऑपरेटिव कैंटीन को नोटिस जारी कर तत्काल खाद्य व्यवसाय बंद करने का निर्देश…
 31 July 2026
पटना: बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में वोटिंग समाप्त होते ही दावों का संसार बसाया जाने लगा। जीत का दावा तो सभी प्रमुख पार्टियां कर रही हैं। पार्टियां अपने-अपने चुनावी समीकरण और…
 31 July 2026
मुंबई: महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई वाली महायुति सरकार ने राज्य की लाडली बहन योजना को लेकर स्थिति साफ कर दी है। सरकार ने योजना के लांच होने…
Advt.