नवाज शरीफ के चुनाव लड़ने का रास्ता साफ! भ्रष्टाचार के एक मामले में अदालत से मिली क्लीन चिट

Updated on 30-11-2023 01:47 PM
इस्लामाबाद: इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को एवेनफील्ड भ्रष्टाचार मामले में बुधवार को बरी कर दिया। शरीफ के खिलाफ भ्रष्टाचार के एक अन्य मामले में उन्हें दोषमुक्त किये जाने को चुनौती देने संबंधी अपील राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) ने वापस ले ली जिससे इस मामले में भी उन्हें बरी किये जाने संबंधी फैसले को बरकरार रखा गया। मुख्य न्यायाधीश आमिर फारूक और न्यायमूर्ति मियांगुल हसन औरंगजेब की दो सदस्यीय पीठ ने एवेनफील्ड भ्रष्टाचार मामले में शरीफ (73) की सजा के खिलाफ उनके द्वारा दायर अपील पर सुनवाई के बाद फैसले की घोषणा की। इस मामले में उन्हें 2018 में 10 साल जेल की सजा सुनाई गई थी।

उसी वर्ष पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) के प्रमुख को फ्लैगशिप भ्रष्टाचार मामले में एक निचली अदालत ने बरी कर दिया था लेकिन भ्रष्टाचार रोधी निगरानी संस्था एनएबी ने इस फैसले को इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। एवेनफील्ड भ्रष्टाचार मामला गलत तरीके से अर्जित धरराशि से लंदन में संपत्ति रखने के बारे में था और वह इस मामले में जमानत पर थे, जबकि दोषसिद्धि के खिलाफ उनकी अपील इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) द्वारा सुनी गई।

इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने दलीलें सुनने के बाद, शरीफ को एवेनफील्ड मामले में बरी कर दिया, जबकि एनएबी ने फ्लैगशिप मामले में अपनी अपील वापस लेने का फैसला किया, जिसके कारण निचली अदालत द्वारा उन्हें बरी किए जाने संबंधी फैसले को उच्च न्यायालय ने बरकरार रखा। सुनवाई के बाद शरीफ ने पत्रकारों से कहा, ''मैं अल्लाह का शुक्रिया अदा करता हूं क्योंकि मैंने पूरा मामला उन पर छोड़ दिया था। अल्लाह ने आज हमें विजयी बनाया है।''

शरीफ फरवरी 2023 में होने वाले आम चुनावों में अपनी पार्टी का नेतृत्व करने के लिए लगभग चार साल बाद पिछले महीने स्वदेश लौटे थे। इस महीने की शुरुआत में, उन्होंने अपनी पार्टी के नेताओं को राष्ट्रीय चुनावों के लिए अपनी तैयारी शुरू करने का निर्देश दिया था। उनकी बेटी मरियम नवाज ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा कि आज के फैसले से पता चलता है कि अल्लाह ने उन लोगों को न्याय दिलाया जिन्होंने उन पर अपना अटूट भरोसा रखा।

शरीफ को हालांकि अभी भी अल-अजीजिया स्टील मिल्स मामले में दोषी ठहराया गया है। इस मामले में उन्हें 2018 में सात साल जेल की सजा सुनाई गई थी।शरीफ सुनवाई के दौरान अदालत के अंदर मौजूद थे, जहां किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए सुरक्षा के कड़े प्रबंध किये गये थे। पूर्व प्रधानमंत्री ने एवेनफील्ड संपत्ति और अल-अजीजिया मामलों में अपनी सजा को इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। उन्होंने दोनों दोषसिद्धि के खिलाफ अपील दायर की थी। शरीफ को नवंबर, 2019 में चिकित्सा आधार पर लंदन जाने की अनुमति दी गई थी। इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने दिसंबर 2020 में दोनों मामलों में उन्हें भगोड़ा अपराधी घोषित कर दिया था।

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