बीजेपी को वोट देते बनाया वीडियो, FIR:कटनी में कमल का बटन दबाया, वीवीपैट में पर्ची दिखाई, 23 दिन बाद एक्शन

Updated on 21-05-2024 07:45 AM

बीजेपी को वोट देते हुए वीडियो बनाया। 23 दिन बाद सामने आया। जिसे लेकर एक युवक पर FIR दर्ज की गई है। मामला खजुराहो लोकसभा क्षेत्र का है। जहां दूसरे चरण में 26 अप्रैल को मतदान हुआ था।

खजुराहो लोकसभा सीट के तहत आने वाले कटनी जिले के बोहरीबंद के एक मतदान केंद्र का वीडियो सामने आया है। जिसमें एक युवक ईवीएम में दो नंबर पर बीजेपी प्रत्याशी वीडी शर्मा के नाम के सामने कमल का बटन दबाता है। फिर वीवीपैट मशीन में पर्ची दिखाता है। इस वीडियो के बैकग्राउंड में 'जो राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे' भजन भी बज रहा है। वीडियो के आखिरी में युवक खुद नजर आ रहा है।

मतदाता पंकज साहू के खिलाफ FIR दर्ज

बहोरीबंद में मतदान केंद्र क्रमांक 141 के मतदान कक्ष के अंदर वोट डालने का ये वीडियो सोशल मीडिया में अपलोड किया गया। इसके बाद मतदान केंद्र की गोपनीयता भंग करने के मामले में पीठासीन अधिकारी पंकज पटेल की सूचना पर स्लीमनाबाद पुलिस ने मतदाता पंकज साहू के खिलाफ 18 मई को FIR दर्ज की है।

इससे पहले मतदान की गोपनीयता भंग करने के मामलों में हरदा में पूर्व मंत्री कमल पटेल, भाेपाल में कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद और भोपाल जिला पंचायत सदस्य विनय मेहर के खिलाफ भी FIR दर्ज हो चुकी। वहीं, हरदा की महिला जिला शिक्षा अधिकारी और भोपाल के पीठासीन सस्पेंड किए गए है।

पीठासीन अधिकारी ने दर्ज कराई शिकायत

बहोरीबंद ​​​​​​मामले में ​पीठासीन अधिकारी पंकज पटेल ने थाना प्रभारी स्लीमनाबाद को आवेदन दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि उनकी ड्यूटी पीठासीन अधिकारी के पद पर शासकीय हाई स्कूल भवन स्लीमनाबाद के मतदान केंद्र क्रमांक 141 में थी। यहां वोटिंग के दौरान एक वोटर ने वीडियो बनाया। जिसे 18 मई को वायरल किया गया।

SDM ने कहा- 18 मई को वीडियो अपलोड किया

बहोरीबंद एसडीएम एवं सहायक रिटर्निंग अफसर ने पीठासीन अधिकारी पंकज पटेल को बताया कि स्लीनाबाद निवासी मतदाता पंकज साहू ने 26 अप्रैल को मतदान प्रारंभ होने के समय प्रातः 7 बजे से शाम 6 बजे के बीच ईवीएम में वोट डालने का वीडियो बनाया, और उसे सोशल मीडिया पर 18 मई को दोपहर करीब 2.15 बजे अपलोड कर दिया। इससे मतदान की गोपनीयता भंग हुई है।

जिसके बाद पीठासीन अधिकारी ने शिकायत की। इस मामले में पंकज साहू के विरुद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अंतर्गत भारतीय दंड संहिता की धारा 188 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950, 1951, 1989 की धारा 128 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।



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