क्या है GRAP, जिसके जरिए दिल्ली-NCR के प्रदूषण पर लगेगी लगाम, जानिए इसके चारों चरणों को लागू करने के नियम

Updated on 18-11-2024 01:44 PM
नई दिल्ली: हर साल सर्दियों के आते ही दिल्ली-NCR की हवा में प्रदूषण का जहर घुल गया है। प्रदूषण के इस जहर को कम करने के लिए एक योजना बनाई गई है, जिसे ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) कहते हैं। इसके चार चरण होते हैं। जिसे चरणबद्ध तरीके से लगाया जाता है। प्रदूषण के बढ़ते स्तर को रोकने ये काफी महत्वपूर्ण है। बीते रविवार को ही दिल्ली-एनसीआर में ग्रैप- 4 लगाया गया है।

ग्रैप के हैं चार स्तर

GRAP में चार स्तर हैं, प्रत्येक का उद्देश्य प्रदूषण के बढ़ते स्तर से निपटना है। जब प्रदूषण थोड़ा बढ़ता है, तो GRAP 1 लागू होता है, जिसमें निर्माण कार्य और औद्योगिक इकाइयों के उत्सर्जन पर हल्के प्रतिबंध शामिल हैं। प्रदूषण के और बढ़ने पर GRAP 2 लागू होता है, जिसमें GRAP 1 के प्रतिबंधों के साथ-साथ स्कूल बंद करना और निजी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध जैसे सख्त कदम शामिल हैं। उसके बाद GRAP 3 और GRAP 4 लागू होता है।

  • GRAP 1: जब प्रदूषण का स्तर थोड़ा बढ़ता है, तो GRAP 1 लागू किया जाता है। इस स्तर पर हल्के प्रतिबंध लगाए जाते हैं, जैसे कि निर्माण कार्य पर कुछ प्रतिबंध लगाया जाना।
  • GRAP 2: जब प्रदूषण का स्तर और बढ़ जाता है, तो GRAP 2 लागू किया जाता है। इस स्तर पर GRAP 1 के प्रतिबंधों के साथ-साथ कुछ और सख्त प्रतिबंध भी लगाए जाते हैं, जैसे कि स्कूलों को बंद करना या निजी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाना।
  • GRAP 3: जब प्रदूषण का स्तर बहुत अधिक बढ़ जाता है, तो GRAP 3 लागू किया जाता है। इस स्तर पर GRAP 2 के सभी प्रतिबंधों के साथ-साथ कुछ और सख्त प्रतिबंध भी लगाए जाते हैं, जैसे कि औद्योगिक इकाइयों को बंद करना या सभी प्रकार के वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाना।
  • GRAP 4: यह GRAP का सबसे उच्च स्तर है। जब प्रदूषण का स्तर बेहद गंभीर हो जाता है, तो GRAP 4 लागू किया जाता है। इस स्तर पर सभी प्रकार के प्रतिबंध लगाए जाते हैं, ताकि प्रदूषण को कम किया जा सके।
GRAP क्यों लागू किया जाता है?
  • प्रदूषण से लोगों की सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ता है।
  • प्रदूषण से पर्यावरण भी प्रदूषित होता है।
  • GRAP का उद्देश्य प्रदूषण के स्तर को कम करना और लोगों की सेहत को सुरक्षित रखना है।

GRAP के तहत क्या-क्या प्रतिबंध लगाए जाते हैं

  • प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक इकाइयों को बंद किया जाता है।
  • स्कूल और कॉलेज बंद किए जाते हैं।
  • निर्माण कार्य पर रोक लगाई जाती है।
  • कोयले के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया जाता है।
  • निर्माण कार्य पर भी रोक लगाई जाती है।

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