विधायक भत्ता व नगर पालिका अधिनियम में संशोधन को राज्यपाल की स्वीकृति
Updated on
18-01-2025 02:21 PM
रायपुर। छत्तीसगढ़ के विधायकों का दैनिक भत्ता बढ़ाने वाले संशोधन विधेयक को राज्यपाल की मंजूरी मिल गई है। राजभवन ने इसकी सूचना जारी कर दी है। इसके साथ ही नगर पालिका अधिनियम में किए गए संशोधन को भी राजभवन की मंजूरी मिल गई है।बता दें कि दिसंबर में हुए विधानसभा के सत्र के दौरान विधायकों का दैनिक भत्ता दो हजार रुपये करने के लिए संशोधन विधेयक पारित किया गया था। राजभवन से जारी सूचना के अनुसार राज्यपाल ने इसी महीने की एक तारीख को इस संशोधन विधेयक को मंजूरी दी है।राज्यपाल ने नगर पालिक अधिनियम में किए गए संशोधन को भी हरी झंडी दे दी है। प्रदेश के नगरीय निकायों में महापौर और अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्षण प्रणाली से कराने के साथ ही जातिगत आरक्षण के मादपंड में बदलाव किया गया है। इसके लिए राज्य सरकार ने अध्यादेश जारी किया था।